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हाईकोर्ट ने कहा-15 अगस्त और 26 जनवरी को मदरसों पर फहराया जाए राष्ट्र ध्वज

यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राज्य के मदरसों में राष्ट्र ध्वज फहाराया जाए.मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आदेश में राज्य सरकार को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी करने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने अलीगढ़ निवासी अरूण गौड़ की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया. इस याचिका में आग्रह किया गया था कि यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसी तरह से राष्ट्र ध्वज फहराया जाए जैसे सरकार नियंत्रित या सहायता प्राप्त कार्यालयों में होता है.

अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी
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